पन्ना जिले के देवेन्द्रनगर में दो साल पहले हुए सनसनीखेज हत्याकांड में अदालत ने न्याय की एक बड़ी मिसाल कायम की है। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र मेश्राम की कोर्ट ने तीन सगे हमलावरों को उम्रकैद की सख्त सजा सुनाई है। यह खूनी वारदात 3 मई 2024 की रात ग्राम कोढनपुरवा में हुई थी। किसान अयोध्या प्रसाद, शिवनारायण कुशवाहा और छोटेलाल कुशवाहा अपने खेत में लगी प्याज की फसल की रखवाली कर रहे थे। देर रात करीब 1:30 बजे घात लगाए बैठे बदमाशों ने लाठी, डंडे और कुल्हाड़ी से उन पर जानलेवा हमला बोल दिया। इस बर्बर हमले में गंभीर रूप से घायल शिवनारायण कुशवाहा ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था।

​देवेन्द्रनगर पुलिस ने मामले की बारीकी से जांच कर कोर्ट में पुख्ता आरोप-पत्र दाखिल किया। अपर जिला लोक अभियोजक सुनील कुमार द्विवेदी ने अदालत के सामने गवाहों और वैज्ञानिक सबूतों को इतने क्रमबद्ध तरीके से रखा कि आरोपी कानून के शिकंजे से बच नहीं सके। अदालत ने करन सिंह, बृजेन्द्र सिंह और धर्मेन्द्र सिंह को हत्या का दोषी पाते हुए​धारा 302 में तीनों दोषियों को आजीवन कारावास और 10,000-10,000 रुपये का अर्थदण्ड, ​धारा 307 में दो अ